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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर्कार में नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में रंगदारी मांगने का परिवाद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस परिवाद पर कोर्ट में 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसमें मंत्री सुरेश शर्मा के साथ मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त मनेष कुमार मीणा तथा एक वार्ड सदस्य को भी आरोपित किया गया है। परिवाद कांटी मत्स्यजीवी समिति के अध्यक्ष लड्डू सहनी ने दर्ज कराया है।
क्या है पूरा मामला…
परिवादी लड्डू सहनी के अनुसार मुजफ्फरपुर के वार्ड दो में स्थित ब्रम्हपुरा पोखर (तालाब) की बंदोबस्ती मछली पालन के लिए उनके नाम से की गई है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों की योजना बनायी गई है। लड्डू सहनी के अनुसार मंत्री सहित सभी चारों आरोपितों ने उन्हें बुलाया और दो लाख रुपये प्रति वर्ष देने की मांग रखी। साथ ही पैसे नहीं देने पर पोखर में जहर डालकर मछलियों की हत्या कर देने की धमकी दी।
14 अक्टूबर को होगी सुनवाई…
लड्डू सहनी के अनुसार जब उसने रंगदारी के पैसे नहीं दिए तब कुछ दिनों बाद मछलियां मरीं मिलीं। इससे आहते होकर उन्होंने कोर्ट में मुकदमा किया है। अब कोर्ट 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई में तय करेगा कि मुकदमा चलेगा या नहीं।
