दरभंगा : तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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दरभंगा,रतन कुमार झा । जिले के बेनीपुर स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जयगणेश सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में सहरसा जिला के बकोनिया थाना नवहट निवासी तीन अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्ययालय सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार बकोनिया निवासी मृतक के पुत्र रौशन यादव ने 28 दिसम्बर 2017 को जमालपुर थाना में कांड संख्या 91/16 दर्ज करा कर गांव के ही अमर यादव,कमल यादव, बिमल यादव,लिंकन यादव, ब्रजेश यादव, गुलशन यादव, मुकेश यादव, राकेश यादव,पर अपने पिता दशरथ यादव का हत्या करने का आरोप लगाया था। अदालत ने सत्रवाद संख्या 177/17 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए एवं पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत के आधार पर विमल यादव,अमर यादव, एवं कमल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है तथा अर्थदंड के रूप में तीनो अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपए का अर्थ दंड का भी सजा सुनाया है। अर्थदंड नही जमा करने पर 1 एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश जारी किया है। बांकी के पांच अभियुक्त के विरुद्ध अभी भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। रोशन यादव ने कहा है कि उपरोक्त सभी अभियुक्तों के बीच बर्षो से भूमि विवाद चला आ रहा था। इसी बीच अपने पिता दशरथ यादव के साथ किरथपुर चौक से टेम्पु से दरभंगा जा रहे थे कि सभी अभियुक्तों ने लाठी,डंटे, एवं रौड से मार कर जख्मी कर दिया तथा जेब से नगद 9 हजार रुपए तथा एक मोबाइल ले लिया। प्राथमिक उपचार पीएचसी किरथपुर से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई। लोक अभियोजक के अधिवक्ता बच्चा राय तो बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामविलास यादव ने बहस किया।

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