दरभंगा : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद ने योजनाओं का किया समीक्षा। न्यूज़ ऑफ मिथिला

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दरभंगा : समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आहूत की गई है। भाजपा सांसद गोपालजी ठाकुर ने आज समाहरणालय सभा कक्ष में जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला के सभी प्रखंडों में भूमि बैंक का निर्माण कराने का आदेश दिया। उन्होंने जिला में अवस्थित सभी सरकारी जमीन का सर्वेक्षण कराकर सीमांकन कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वैसे लोगों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कारवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमणमुक्त करावें। क्योंकि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बड़ी मात्रा में जमीन की आवश्यकता है।

सांसद ने कहा कि जिला में एम्स अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने कहा कि दरभंगा महाराज एवं गैरमजरूआ आम एवं खास जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि जिला में अवस्थित सभी सरकारी जलाशयों पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच परिसर में 277 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहेड़ा नगर क्षेत्र के डाक बंगला, खादी भंडार और बिरौल में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में जमीन है। इसका डाक कराकर विद्यालयों की आय में वृद्धि हो सकती है। सांसद ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि हमेशा सहयोग देते हैं और योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम की विधिवत सूचना समय पर उन्हें दें।

सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव ने मनरेगा योजना के तहत 2019-20 में 80.71 लाख, श्रम दिवसों के सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 35.10 लाख, मानव दिवस के सृजन पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की गुणवत्ता पर भी उठाये सवाल। सांसद ने कहा कि बेनीपुर-मनीगाछी के बीच 18.5 किलोमीटर सड़क के खराब हालात रहने के कारण लोगों के आवाजाही में परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि तालाबों को अतिक्रमणमुक्त करने की कारवाई शुरू हो गयी है। हराही तालाब को अतिक्रमणमुक्त कराया गया है और अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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