दरभंगा : नवम एसीजेएम जावेद आलम की अदालत में आर्म्स एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को तीन वर्षों का कारावास के साथ-साथ अर्थदंड भी लगाया है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सोनकी ओपी, देकुलीचट्टी निवासी बदलू लाल देव को आर्म्स एक्ट की धारा 26(1)और 25(1)बी में तीन वर्ष का कारावास और 2000 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वाद अभिलेख के मुताबिक मनीगाछी थानाकांड सं. 53/09 के वांछित अभियुक्त राजेंद्र सदाय के आवास पर हथियार के साथ एक अज्ञात व्यक्ति के आने की गुप्त सूचना पर तत्कालीन मनीगाछी के थानाध्यक्ष हरिशंकर मिश्रा ने पुलिस बल के साथ छापेमारी में खदेड़कर अभियुक्त को पकड़ा। तलाशी में उसके कमर से देशी कट्टा, चार कारतूस और माओवादी पर्चा बरामद हूई। इसकी प्राथमिकी थानाध्यक्ष के स्वलिखित आवेदन पर मनीगाछी थानाकांड सं.116 ,दिनांक 11 जुलाई 09 को दर्ज की गई। स्पीडी ट्रायल के तहत बिचारण वाद सं. 703 /18 के तहत न्याय निर्णय की गई है।
