दरभंगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित पैन इंडिया अवेयर्नेस कार्यक्रम के तहत हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी भगिरथा टोला, चंचल नगर गांवों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई. जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता विष्णु कान्त चौधरी ने कहा कि समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया। भारतीय संविधान में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून बनाये गए है। उन्होंने बताया कि हमारे देश मे बुजुर्गों के सम्मान के लिए नेशनल सीनियर सिटीजन दिवस मनाया जाता है। श्री चौधरी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राज्य सरकार व केंद्र सरकार के सहयोग से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है उन्हें प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करती है।तत्पश्चात पारा विधिक स्वयंसेवक लक्ष्मी लाभ तथा नेता सहनी के साथ डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया गया।
