नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से देश में घरेलू उडानों के संचालन के लिए विमानन कम्पनियों, हवाईअड्डों और यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानों पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन स्वीकृत ग्रीष्म कालीन कार्यक्रम के अनुसार सीमित मात्रा में होगा। विमान की अवधि के अनुसार किराये को सात श्रेणियों में तय किया गया है, जो 24 अगस्त तक लागू रहेगा।
90 से 120 मिनट की विमान यात्रा के लिए न्यूनतम साढे तीन हजार और अधिकतम 10 हजार रुपए का किराया होगा। हवाई अड्डों पर चेक-इन की सुविधा नहीं मिलेगी। यात्री को केवल वेब चेक-इन की अनुमति होगी।
मेट्रो से मेट्रो शहरों के लिए उड़ानों के संचालन में वर्ष 2020 के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम की 33 प्रतिशत क्षमता के ही इस्तेमाल की अनुमति होगी। मेट्रो से नॉन मेट्रो शहरों के लिए जहां साप्ताहिक रूप से 100 से अधिक उड़ान प्रस्थान करती हैं वहां भी 33 प्रतिशत क्षमता का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ाने फिर शुरू करने के बारे में एयरलाइंस, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोविड 19 के लक्ष्ण वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट जॉन में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक विवरण पत्र भरना होगा या आरोग्य सेतु एप से इसकी जानकारी देनी होगी।
मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि अपनी उड़ान के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डा पहुंचे। विमान की उड़ान भरने से एक घंटा पहले यात्री विमान में चढना शुरू करेंगे और उड़ाने भरने से 20 मिनट पहले विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को समाजिक दूरी के पालन के साथ-साथ, मास्क पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपाए करने होंगे।
