बिना वैध पास किसी भी निजी वाहन का परिचालन नहीं होगा।
मोटरसाईकिल, कार आदि से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने पर भी रोक रहेगी।
बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल/डीजल नहीं दी जायेगी।
दरभंगा : केन्द्र एवं राज्य की सरकारों ने कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशभर में लागू लॉक डाउन आदेश को पूरी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया हैं. कहा गया हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश भर में लॉक डाउन लागू हैं. लोंगो को अपने अपने घर में ही रहने के लिये कहा गया हैं. सरकार द्वारा सभी प्रकार के यात्री वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द कर दिया गया है। परन्तु कुछ लोगों द्वारा अपने निजी वाहनों, मोटरसाईकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों/गांवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही करते देखे जा रहे हैं, जो चिंताजनक है। इसके चलते कोरोना वायरस को नियंत्रित करने हेतु सरकार के सभी प्रयासों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ जाती हैं.
सरकार द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया हैं और लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेसिंग नियम को सख्ती से क्रियान्वित करने का निर्देश जारी किया गया हैं .
इस हेतु सरकार के सचिव, परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निम्न निर्देश जारी किया गया है –
सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे।
निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए प्रशासन से पास प्राप्त करनी होगी। पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉकबुक प्रिंट कराया जायेगा जिसपर चेकिंग के वक्त तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षऱ करेंगे।
आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाईकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा। लॉक डाउन की अवधि में पास प्राप्त कार (विधि-व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 02 व्यक्तियों को बैठने की ही अनुमति होगी ।
निजी वाहन (मोटरसाईकिल, कार आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
चेकिंग के दौरान बिना उचित कारण के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा – 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन की जप्ती भी की जा सकती है ।
वैध पास प्राप्त वाहन चालक एवं अन्य सवारी वाहन से आने जाने के वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे ।
पेट्रोल पम्प संचालक को निर्देश दिया गया है कि पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे. पेट्रोल पम्प पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, साबुन, पानी आदि की भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखेंगे। हिदायत दिया गया है कि बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्त्ति कदापि नहीं की जायेगी। सचिव महोदय द्वारा उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया है।
