दरभंगा ,संवाददाता । केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है. यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जाएगी. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किए जाने के बाद से दरभंगा के यातायात थाना के सामने ट्रैफिक डीएसपी ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल और कार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में जुर्माना वसूला गया.
कई वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोकने पर जान जोखिम में डाल अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर भागते हुए दिखे. वहीं पुलिस भी उन्हें खदेड़कर पकड़ने की कोशिश करती दिखी.
बिना हेलमेट बाइक चलाने, बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन जैसे, वाहनों पर ओवरलोडिंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, हाई स्पीड, खतरनाक ड्राइविंग आदि करने पर संबंधित धारा के तहत जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए उनके अभिभावक भी दोषी होंगे.
इसके लिए अभिभावक को 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. नाबालिग के वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन तक रद्द करने का प्रावधान है. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के मामले में अब 500 की जगह पांच हजार का जुर्माना देना होगा.
ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है. पहले ड्राइविंग नियम का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये का फाइन था और अब उसका फाइन एक हजार रुपया हो गया है. जिनके पास लाइसेंस नहीं है पहले एक हजार फाइन था और अब दो हजार रुपया हो गया है. वहीं, उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने में अभी तक एक दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर के साथ ही दो फोर व्हीलर सीट बेल्ट नहीं लगाने के आरोप में पकड़े गए हैं.
