कोविड महामारी में लापरवाही बरतने पर कर्मी हुए निलंबित,आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज़ करने का निर्देश।

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कोविड महामारी में लापरवाही बरतने पर कर्मी हुए निलंबित।

आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज़ करने का निर्देश।

दरभंगा : राज्य के बाहर से आये हुए प्रवासी कामगारों के लिये बनाये गये क्वारंटीन सेंटर में प्रतिनियुक्त किये गये एक शिक्षक द्वारा योगदान करने से इंकार किये जाने पर उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया गया हैं। इस शिक्षक का नाम प्रवीण कुमार हैं और ये +2 वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी, प्रखंड सिंहवाड़ा में पदस्थापित थे।
वही एस.डी.ओ, बिरौल कार्यालय में पदस्थापित एक आई.टी सहायक जितेंद्र कुमार को भी कर्तव्यहीनता के चलते पदमुक्त कर दिया गया हैं।
जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ त्यागराजन एस.एम. द्वारा बी.डी.ओ सिंहवाड़ा को उक्त शिक्षक के विरुद्ध आपदा अधिनियम के तहत थाने में प्राथमिकी भी दर्ज़ कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा हैं कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिये जिला में युद्ध स्तर अभियान चलाया जा रहा हैं। कहा कि यह आपदा का समय हैं। इस अवसर पर सभी अधिकारी/कर्मी को सर्वश्रेष्ठ योगदान करनी हैं। इसमें थोड़ी भी लापरवाही बड़ी घातक सिद्ध हो सकती हैं। कहा कि कोविड आपदा के समय किसी के भी लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए कठोर कार्रवाई अपरिहार्य हो गया हैं।

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