न्यूज़ ऑफ़ मिथिला डेस्क । अविवाहित, परित्यक्ता अथवा विधवा होने की स्थिति में 25 साल की आयु के बाद भी आश्रित बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। पहले यह सुविधा 25 साल की आयु तक की बेटियों को मिलता था। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह सुविधा बिहार सरकार में भी लागू करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति मिली।
बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि गुजारा भत्ता समेत विभिन्न माध्यमों से न्यूनतम आय प्राप्त करने वाले को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के 23 जिलों के 206 प्रखंडों के सूखग्रस्त घोषित किए जाने के पूर्व के निर्णय पर कैबिनेट की भी मुहर मंगलवार को लग गई। एक जून से 30 सितंबर तक राज्य में 1027.6 मिमी औसत बारिश होनी चाहिए थी। मगर 771.3 मिमी बारिश हुई। बारिश अनियमित भी रही। बारिश 25 फीसदी कम हुई। इसी प्रकार एक जून से 15 अक्टूबर तक 1078.1 मिमी औसत सामान्य बारिश की जगह मात्र 789 मिमी बारिश हुई, जो औसतन 26.8 फीसदी कम हुई। उक्त प्रखंडों में किसानों को विभिन्न तरह की सुविधाएं और अनुदान दिये जाएंगे।
